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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि सरकारी कर्मचारी सालाना वेतन वृद्धि के हकदार हैं, भले ही वे वित्तीय लाभ लेने के अगले ही दिन सेवानिवृत्त क्यों न हो रहे हों। सार्वजनिक क्षेत्र की कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लि. (केपीटीसीएल) की अपील पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। कंपनी ने याचिका में.