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चंडीगढ़ (नीरू) : पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट (Punjab and Haryana High Court) ने एक सिविल मामले (civil disputes) में दर्ज मामले को रद्द करते हुए कहा कि सिविल विवाद निपटान के लिए कानूनी मशीनरी के दुरुपयोग का चलन काफी बढ़ रहा है। कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ की.