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जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) के लिए अदाणी ग्रुप की समाधान योजना को राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलएटी) से मंजूरी मिल गई है। साथ ही, इसके प्रोसेस को चुनौती देने वाली वेदांता ग्रुप की याचिका को खारिज कर दिया गया है। न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अशोक भूषण और तकनीकी सदस्य बरुन मित्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने.