-
मुंबईः भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बुधवार को कजर्दारों के हित में महत्वपूर्ण कदम उठाया। आरबीआई ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को कर्ज की पूरी राशि की अदायगी के बाद 30 दिन के भीतर चल या अचल संपत्ति से जुड़े मूल दस्तावेज संबंधित कजर्दाता को वापस करने तथा जो भी शुल्क लगाया गया है, उसे.