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चेन्नई : मद्रास उच्च न्यायालय ने रजिस्ट्रार जनरल से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि जेलों में अनावश्यक रूप से बंद कैदियों की रिहाई की प्रक्रिया की औपचारिकताएं जल्द पूरी की जाएं। अदालत ने कहा कि कानूनी सहायता सेवाओं के माध्यम से सक्षम न्यायालय के समक्ष आवश्यक याचिकाएं दायर करना भी सुनिश्चित किया जाना.