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आगरा : जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बीमा कंपनी को शहर के एक व्यक्ति को 51 लाख रुपये छह फीसदी ब्याज के साथ अदा करने का आदेश दिया है, जिसने छह साल पहले एक रेल हादसे में अपने दोनों पैर गंवा दिये थे। यह जानकारी एक वकील ने शुक्रवार को दी। वकील ने बताया.