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चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने राज्य में पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों पर नया नियम लागू कर दिया है। राज्य के परिवहन विभाग ने नई गाड़ियां खरीदने वाले लोगों पर ग्रीन टैक्स लागू किया है। नया टैक्स स्लैब तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आदेश.