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नई दिल्लीः दिल्ली उच्च न्यायालय ने उस नाबालिग लड़की को आश्रय गृह भेज दिया, जिसकी मां ने बेटी के गर्भवती होने के कारण उसे रखने से मना कर दिया है। वह करीब दो महीने पहले लापता हो गई थी। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति शांिलदर कौर की पीठ ने दिल्ली पुलिस को लड़की को.