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चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने म्यूजिक प्रोड्यूसर पिंकी धालीवाल को तुरंत पुलिस हिरासत से रिहा करने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट के जस्टिस एचएस बराड़ ने यह आदेश धालीवाल के बेटे गुरकरण सिंह धालीवाल द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया। कोर्ट ने कहा कि अगर पिंकी किसी अन्य.