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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक प्रश्न में कथित त्रुटि के कारण नीट-यूजी 2025 के परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने कहा कि उसने 2 दिन पहले इसी तरह की एक अन्य याचिका खारिज कर.