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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तेलुगु देशम पार्टी सुप्रीमो और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की याचिका पर कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। चंद्रबाबू नायडू कथित कौशल विकास निगम घोटाले से जुड़े मामले में सलाखों के पीछे हैं। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की पीठ.