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लुधियाना में 4 वर्षीय बच्चे के साथ कुकर्म करने के बाद उसका गला काटने के आरोप में दोषी को एडिश्नल सैशन जज अमर जीत सिंह (POCSO मामलों के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट) की लुधियाना अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास का फैसला सुनाया है। आरोपी फूल चंद उर्फ पप्पू सिंह (41) निवासी डाबा रोड.