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कुल्लू: जिला कुल्लू में कानून-व्यवस्था एवं सार्वजनिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से जिला दंडाधिकारी सुरजीत सिंह राठौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार जिले में रह रहे प्रवासी मजदूरों, कामगारों, किरायेदारों तथा अन्य बाहरी व्यक्तियों का संबंधित पुलिस थाना/पुलिस.