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Pratapgarh Crime News : जिला सत्र न्यायाधीश अब्दुल शाहिद की अदालत ने दहेज हत्या के एक मुकदमे की सुनवाई करते हुए साक्ष्य के आधार पर दोषी सिद्ध पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और उस पर अर्थदंड लगाया है। जिला शासकीय अधिवक्ता योगेश शर्मा ने बृहस्पतिवार को बताया कि केसरी प्रसाद त्रिपाठी ने.