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नेशनल डेस्क: राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि अगर दो व्यक्ति बालिग हैं, तो वे अपनी इच्छा से लिव-इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं, भले ही वे अभी कानूनी शादी की उम्र तक न पहुँचे हों। कोर्ट ने साफ कहा कि संविधान के तहत मिलने वाले जीवन और व्यक्तिगत आज़ादी.