नयी दिल्ली: रिलायंस कैपिटल के ऋणदाताओं ने सोमवार को राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) को बताया कि दबाव वाली संपत्ति के ऊंचे मूल्यांकन के लिए मोलभाव को लेकर ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) मे अधिकारों में कोई कमी नहीं की गई है। लेनदारों की ओर से अदालत में अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि दिवाला.