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नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को विवादास्पद कानूनी प्रश्न पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया कि क्या मध्यस्थ बनने के लिए कोई अपात्र व्यक्ति किसी अन्य को नामित कर सकता है। दलीलें पूरी होने से पहले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ.