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नोएडाः शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों के लिए आरक्षित 25 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश नहीं लेने वाले स्कूलों पर जल्द बड़ी कार्रवाई होने वाली है। अगर स्कूलों ने 2 मई तक इन सीटों पर गरीब बच्चों को प्रवेश नहीं दिया तो उनकी मान्यता भी रद्द की.