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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों के अधिकार संगठन द्वारा दायर उस याचिका पर तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, जिसमें पुलिस महानिदेशक द्वारा जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई है। अधिसूचना में किशोरों के बीच आपसी रोमांटिक मामलों में पॉक्सो मामलों के जांच अधिकारियों को जल्दबाजी न दिखाने का निर्देश दिया.