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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक और बड़ा कदम उठाते हुए अपने कर्मचारियों के लिए अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) को आरक्षण देने की नीति लागू कर दी है। यह पहली बार है जब देश की सबसे बड़ी अदालत ने अपने स्टाफ के अपॉइंटमेंट (नियुक्ति) और प्रमोशन (तरक्की) में आरक्षण का प्रावधान.