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स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि उसने ड्रग्स नियम, 1945 की अनुसूची एच1 के तहत ‘प्रेगाबालिन’ दवा को शामिल करने संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है। यह फैसला कुछ राज्यों से मिली उन रिपोर्टों को देखते हुए लिया गया है, जिनमें प्रेगाबालिन के गलत इस्तेमाल और दुरुपयोग की बात सामने आई थी। नियमों का.