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नयी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सभी सरकारी और निजी अस्पतालों के साथ-साथ नर्सिंग होम को यौन हिंसा और एसिड हमलों के पीड़ितों को मुफ्त चिकित्सा उपचार प्रदान करने का आदेश दिया है और कानूनी प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने पर जोर दिया है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और अमित शर्मा की पीठ ने.