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ऊना: माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर में श्रावण अष्टमी नवरात्र मेले के दौरान लोगों की सुविधा और सुचारू कानून व्यवस्था के लिए 5 से 14 अगस्त तक विशेष व्यवस्था लागू रहेगी। इसे लेकर जिला दंडाधिकारी जतिन लाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता(बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए.