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नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने एक संस्था से जुड़े धोखाधड़ी और विश्वासघात के मामले में जांच पूरी होने तक अभिनेता श्रेयस तलपड़े और आलोक नाथ को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है। यह आदेश न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्न और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने दिया। सुनवाई के दौरान श्रेयस तलपड़े के वकील ने.