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कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने गुरुवार को मलयालम फिल्म अभिनेत्री श्वेता मेनन के खिलाफ उनकी कुछ पिछली फिल्मों और विज्ञापनों के अश्लील दृश्यों के कथित प्रकाशन या प्रसारण के लिए दर्ज प्राथमिकी से संबंधित कार्यवाही पर रोक लगा दी। न्यायमूर्ति वी. जी. अरुण ने अभिनेत्री द्वारा अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की याचिका.