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जम्मू-कश्मीर डेस्क। जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ श्रीनगर जिला कोर्ट ने गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्लू) जारी किया है। अदालत ने जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (जेकेसीए) घोटाला मामले में उनकी व्यक्तिगत पेशी से छूट की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। अब इस मामले में आगे की सुनवाई 30 मार्च.