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कठुआ (कुलदीप शर्मा): खाद्य सुरक्षा मानकों को बनाए रखने और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए एक निर्णायक कदम उठाते हुए, अतिरिक्त उपायुक्त कठुआ, रंजीत सिंह ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट(एफएसएसए) 2006 के तहत 2,37,000 रुपये का जुर्माना लगाया। कठुआ में घिटया और गलत ब्रांड वाले खाद्य पदार्थों की बिक्री और वितरण में शामिल.