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भिवानी। चरखी दादरी के गांव बादल निवासी सुनील को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आशु कुमार जैन की अदालत ने सोमवार को 12 साल की सजा और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपी को यह सजा जूई कलां थाना क्षेत्र में हुई दुष्कर्म की घटना के मामले में दी गई है। ये भी पढ़ें: आग.