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नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु के मंत्री के. पोनमुडी और उनकी पत्नी को आपराधिक पुनरीक्षण मामले में नोटिस जारी करने से संबंधित मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से सोमवार को इनकार कर दिया। वेल्लोर की एक निचली अदालत ने आय से अधिक संपत्ति मामले में दोनों को बरी कर दिया.