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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तहलका के पूर्व एडिटर तरुण तेजपाल को बड़ा झटका देते हुए सरेंडर करने से छूट देने की उनकी याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने उन्हें दो हफ्ते के भीतर सरेंडर करने और उसका प्रमाण अदालत में जमा करने का निर्देश दिया। जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने कहा.