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केंद्रीय बजट में डेटा और क्लाउड सेंटर कंपनियों के लिए कर छूट (टैक्स हॉलिडे) की घोषणा के बाद, वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने बुधवार को कहा कि विदेशी कंपनियों को कर छूट का पात्र होने के लिए चार आवश्यक शर्तों को पूरा करना होगा। सूत्रों ने कहा कि यह छूट कर वर्ष 2026-27 से लेकर.