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नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आशीष मिश्र की जमानत शर्तों को आंशिक रूप से संशोधित किया। आशीश मिश्र 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में अंतरिम जमानत पर हैं। कोर्ट ने कहा है कि वे राष्ट्रीय राजधानी का दौरा कर सकते हैं और वहां रह सकते हैं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता.