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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बिना मुकद्दमे के कारावास को सजा के समान बताते हुए हत्या के प्रयास के मामले में पंजाब के एक व्यक्ति को जमानत दे दी। कोर्ट ने यह भी कहा कि व्यक्ति 2 साल से जेल में है, जबकि मुकद्दमे की सुनवाई तक शुरू नहीं हुई है। जस्टिस दीपांकर दत्ता.