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नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जेलों में अभिरक्षा (कस्टडी) के दौरान होने वाली अप्राकृतिक मौतों के मामलों में मृतक कैदियों के निकटतम परिजन अथवा वैधानिक उत्तराधिकारियों को मुआवजा देने की योजना अधिसूचित की है। इस योजना के तहत विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार 5 लाख रुपए से 7.5 लाख रुपए तक की.