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नेशनल डेस्क : सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी के नियमों को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को वारंट के आधार पर गिरफ्तार किया जा रहा है, तो गिरफ्तारी के अन्य आधारों को बताने की जरूरत नहीं है। यह फैसला जस्टिस जे बी पारदीवाला और आर महादेवन की.