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चंडीगढ़: चंडीगढ़ नगर निगम ने इस गर्मी के दौरान पीने के पानी को बचाने के लिए एक योजना बनाई है और समय-समय पर संशोधित चंडीगढ़ जल आपूर्ति उपनियमों के खंड 13 (x) 29 (a) 34 (d), (e), (g) और 47 के तहत किसी भी नागरिक या संस्था द्वारा पानी की बर्बादी करने पर भारी जुर्माना.