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नई दिल्लीः दिल्ली उच्च न्यायालय ने वैवाहिक विवादों में जीतने के लिए गंभीर आरोप लगाने की ‘बढ़ती प्रवृत्ति’ पर ध्यान देते हुए, दूसरे पक्ष को परेशान करने और डराने-धमकाने के लिए बच्चों को औजार के रूप में इस्तेमाल करने के चलन पर अप्रसन्नता जताई है। अदालत ने ‘यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण’ (पॉक्सो) अधिनियम.