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हिमाचल डेस्क. 2014 के युग गुप्ता अपहरण और हत्या मामले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार को अपना फैसला सुना दिया है, जिसमें कोर्ट ने एक आरोपी को बरी कर दिया है और दो अन्य आरोपियों की फांसी की सजा को उम्रकैद में बदल दिया। न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति राकेश कैंथला की पीठ.