Hallmarking of Gold : सरकार ने सोने के आभूषणों और सोने की कलाकृतियों की अनिवार्य हॉलमार्किंग के चौथे चरण की शुरुआत की घोषणा की, जिसमें अतिरिक्त 18 जिले शामिल हैं। अनिवार्य हॉलमार्किंग का काम 23 जून, 2021 को शुरू हुआ था। उसके बाद से अबतक 40 करोड़ से अधिक सोने के आभूषणों की विशिष्ट पहचान के साथ हॉलमार्किंग की गई है, जिससे उपभोक्ताओं के लिए अधिक विश्वास और पारर्दिशता सुनिश्चित हुई है।
एक सरकारी बयान में कहा गया है कि चौथा चरण पांच नवंबर से प्रभावी है, जिसमें आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, ओडिशा, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के 18 जिले शामिल हैं।
चौथे चरण के कार्यान्वयन के साथ, अनिवार्य हॉलमार्किंग के अंतर्गत आने वाले जिलों की कुल संख्या अब 361 हो गई है। सरकार की पहल से पंजीकृत ज्वेलर्स की संख्या 34,647 से बढक़र 1,94,039 हो गई है और परख और हॉलमार्किंग केंद्रों की संख्या 945 से बढक़र 1,622 हो गई है।
उपभोक्ता ‘BIS Care मोबाइल ऐप’ का उपयोग करके हॉलमार्क वाले सोने के आभूषणों की प्रामाणिकता को सत्यापित कर सकते हैं और उत्पाद की गुणवत्ता या BIS के निशान के दुरुपयोग के बारे में शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
यदि किसी उपभोक्ता के पास सोने के सामान का HUID है, तो वह ऐप पर सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकता है, जैसे:
1. ज्वैलर का पंजीकरण नंबर।
2. परख और हॉलमार्किंग केंद्र (AHC) का विवरण। इसमें AHC मान्यता संख्या और पता शामिल है।
3. वस्तु का प्रकार (जैसे कि अंगूठियाँ, हार, सिक्के, आदि)
4. हॉलमार्किंग की तिथि जब आभूषण का परीक्षण और चिह्नांकन किया गया था।
5. धातु की शुद्धता (सोना, चाँदी, आदि)
6. BIS Care App उपभोक्ताओं को उत्पाद की गुणवत्ता, BIS गुणवत्ता चिह्नों के दुरुपयोग और भ्रामक विज्ञापनों के बारे में शिकायत दर्ज करने में भी सक्षम बनाता है। ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।