UP : दुष्कर्म के दो दोषियों को 25-25 वर्ष का कारावास

प्रतापगढ़ः उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की अपर जिला एवं सत्र अदालत ने एक किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में दो लोगों को दोषी करार देते हुए 25-25 साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता प्रदीप कुमार पांडेय ने बृहस्पतिवार को बताया कि कंधई थाना क्षेत्र के एक.

प्रतापगढ़ः उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की अपर जिला एवं सत्र अदालत ने एक किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में दो लोगों को दोषी करार देते हुए 25-25 साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता प्रदीप कुमार पांडेय ने बृहस्पतिवार को बताया कि कंधई थाना क्षेत्र के एक गांव में 23 जुलाई 2021 की सुबह 15 वर्षीय एक लड़की अपने घर से लापता हो गई थी। उन्होंने बताया कि तलाश में पता चला कि लड़की को अजय कुमार वर्मा और कर्म सिंह नामक व्यक्ति बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है।

बाद में पुलिस ने दबिश देकर किशोरी को उनके चंगुल से मुक्त करा लिया था। उन्होंने बताया कि लड़की ने अपने बयान में कहा था कि घटना वाले दिन अजय और कर्म सिंह उसे जान से मारने की धमकी देकर जबरन अपने साथ ले गये थे और उसे एक स्थान पर छह महीने तक रखा। इस दौरान अजय ने उसके साथ दुष्कर्म किया, जिससे वह गर्भवती हो गई। इस कृत्य में कर्म सिंह ने अजय की मदद की। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) आलोक द्विवेदी ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले के दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए बुधवार को 25-25 साल की कैद और 35-35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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