Dalit Teenager Attacked : बस्ती जिले के कप्तानगंज इलाके में अनुसूचित जाति के 14 वर्षीय एक किशोर ने सजातीय दबंगों द्वारा कथित तौर पर पीटे जाने और उसके चेहरे पर पेशाब किए जाने के बाद फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने कथित तौर पर इस कृत्य का वीडियो भी रिकॉर्ड किया। बस्ती के पुलिस अधीक्षक (एसपी) कृष्ण गोपाल चौधरी ने बताया कि इस घटना में शामिल सभी चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा थाना कप्तानगंज के प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) के खिलाफ विभागीय जांच का आदेश देते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
पुलिस क्षेत्रधिकारी (सीओ) प्रदीप कुमार त्रिपाठी ने बताया कि किशोर के मामा की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की जा रही है। सीओ ने कहा, कि ‘मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।’’ किशोर आदित्य (14) मूलरूप से संत कबीर नगर जिले के निघरी गांव का निवासी था जो बस्ती जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के कोइलपुरा गांव में अपने मामा के पास रहता था। घटना के संदर्भ में परिजनों ने आरोप लगाया कि 20 और 21 दिसंबर की दरमियानी रात आदित्य को जन्मदिन पार्टी के बहाने गांव के विनय कुमार ने फोन कर बुलाया और जब आदित्य पार्टी में शामिल होने गया तो वहां चार लोग मौजूद थे।
किशोर की मां ने आरोप लगाया कि पहले आदित्य को निर्वस्त्र कर पीटा गया और फिर उसके चेहरे पर पेशाब कर इस कृत्य का वीडियो बना लिया। परिजनों ने शिकायत में आरोप लगाया कि जब आदित्य ने वीडियो डिलीट करने की गुजारिश की तो उसको थूक चटाया और वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई। परेशान होकर आदित्य ने अपने परिजनों को सारी बात बताई, इसके बाद परिजनों ने कप्तानगंज थाने पर तहरीर दी। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने तहरीर ले ली लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की हैं।
इसके बाद आहत होकर आदित्य ने 23 दिसंबर अपराह्न् करीब एक बजे फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के रवैये से नाराज परिजन सोमवार को आदित्य का शव लेकर कप्तानगंज थाना पहुंच गए और घंटों इंतजार के बाद भी जब कार्रवाई का कोई आश्वासन नहीं मिला तो परिजन पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। इसके बाद उच्चाधिकारी भी मौके पर आ गए और कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद परिजनों ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सौंपा।
पुलिस के अनुसार इस मामले में कोइलपुर गांव के निवासी विनय कुमार, सोनल तथा जिले के कैली इलाके के निवासी काजू प्रसाद और आकाश प्रसाद (पता अज्ञात) के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2) (किसी व्यक्ति को जानबूझकर चोट पहुंचाना), 352 (शांतिभंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान), 351(3) (किसी को जान मारने की धमकी) और 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें गिरफतार कर लिया है।पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मामले में कप्तानगंज के थाना प्रभारी दीपक कुमार दुबे को निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि दोनों पक्ष एक ही बिरादरी के हैं और एक दूसरे को पहले से जानते हैं। उन्होंने बताया कि मौके पर शांति व्यवस्था कायम है।