उत्तर प्रदेश के बांदा में नकली नोटों के कारोबारी को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सज़ा

बांदा: उत्तर प्रदेश में बांदा जिले की एक अदालत ने शुक्रवार को नकली नोटों के कारोबारी को पांच वर्ष के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई । अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार त्रिवेदी ने बताया कि अतर्रा कस्बे में स्थित खत्री नगर मोहल्ला निवासी घनश्याम गुप्ता को पुलिस ने बिसंडा थाना क्षेत्र के.

बांदा: उत्तर प्रदेश में बांदा जिले की एक अदालत ने शुक्रवार को नकली नोटों के कारोबारी को पांच वर्ष के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई । अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार त्रिवेदी ने बताया कि अतर्रा कस्बे में स्थित खत्री नगर मोहल्ला निवासी घनश्याम गुप्ता को पुलिस ने बिसंडा थाना क्षेत्र के ओरन कस्बे में चार नवंबर वर्ष 2015 को नकली नोट देकर शक्कर व वनस्पति आदि नकली नोट देकर खरीदते हुए गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उसके पास से एक- एक हजार के दो और 5-5 सौ के 4 नकली नोट बरामद किए थे।

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