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महिला अधिकारी ने सेना के अधिकारी पर यौन उत्पीड़न का लगाया आरोप

लखनऊः उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में सेना के अधिकारियों को एक महिला अधिकारी द्वारा एक अन्य अधिकारी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने की शिकायत मिली है। मध्य कमान के जनसंपर्क अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि एक आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन किया गया है और आरोप की जांच की जा रही है। मध्य कमान के जनसंपर्क अधिकारी शांतनु प्रताप सिंह ने यौन उत्पीड़न रोकथाम (पीओएसएच) अधिनियम 2013 के प्रावधानों का हवाला देते हुए शिकायतकर्ता और उस अधिकारी के रैंक का खुलासा करने से इनकार कर दिया, जिसके खिलाफ शिकायत मिली है।

शनिवार को जारी एक बयान में सिंह ने कहा, बरेली में सेना के अधिकारियों को एक महिला अधिकारी से एक शिकायत मिली है, जिसमें एक अन्य अधिकारी यौन पर उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है। यौन उत्पीड़न रोकथाम (पीओएसएच) अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार एक आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन किया गया है, जो आरोप की जांच कर रही है। बयान के मुताबिक, यह ध्यान देने की जरूरत है कि पीओएसएच अधिनियम की धारा 16 विशेष रूप से शिकायतकर्ता, प्रतिवादी की पहचान और आईसीसी की कार्यवाही के विवरण को जनता, मीडिया आदि के सामने प्रकट करने से रोकती है।

तदनुसार इस मामले पर, इस स्तर पर, कोई अतिरिक्त जानकारी साझा नहीं की जा सकती है, चूंकि यह वैधानिक रूप से निषिद्ध है। बयान में कहा गया है, भारतीय सेना और मध्य कमान सभी रैंकों को एक सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। इस तरह की सभी शिकायतों को उचित संवेदनशीलता और प्राथमिकता के साथ निपटाया जाता है।

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