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जन्म प्रमाण पत्र मामले में पूर्व सांसद आजम, पत्नी और पुत्र को सात साल की सजा

रामपुर: उत्तर प्रदेश में रामपुर की एक विशेष अदालत ने जन्म प्रमाण पत्र मामले में समाजवादी पार्टी (सपा) के कद्दावर नेता और पूर्व सांसद मोहम्मद आजम खान,पत्नी डा तंजीन फॉतिमा और पूर्व विधायक पुत्र अब्दुल्ला आजम को सात-सात साल की सजा सुनाई है। भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने 2019 में गंज थाने में सपा के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां के बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दो जन्म प्रमाण पत्र होने का मामला दर्ज कराया था, जिसमें आजम खां और उनकी पत्नी डॉ. तजीन फातिमा को भी आरोपी बनाया गया था। पुलिस ने विवेचना के बाद मामले में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। मामला एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट में चल रहा था।

बुधवार को इस मामले की सुनवाई थी। लिहाजा, दोपहर करीब एक बजे पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और पत्नी डॉ. तजीन फातिमा पहुंच गईं थीं, जबकि कुछ देर बाद भाजपा विधायक आकाश सक्सेना कोर्ट पहुंच गए। दोपहर करीब डेढ़ बजे कोर्ट ने तीनों को दोषी करार दे दिया, जिसके बाद तीनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दोपहर करीब ढाई बजे कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि कोर्ट ने तीनों को दोषी मानते हुए सात-सात साल कैद व 50-50 हजार रूपये जुर्माना लगाया है।

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