प्रतापगढ़ में दहेज हत्या के दोषी पति को सात वर्ष की कैद

प्रतापगढ़ः उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की एक विशेष अदालत ने करीब पांच वर्ष पहले एक नवविवाहिता की कथित तौर पर दहेज के लिए हत्या किये जाने के मामले में आरोपी पति को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई और जुर्माना भी लगाया। अभियोजन पक्ष ने शनिवार को बताया कि.

प्रतापगढ़ः उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की एक विशेष अदालत ने करीब पांच वर्ष पहले एक नवविवाहिता की कथित तौर पर दहेज के लिए हत्या किये जाने के मामले में आरोपी पति को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई और जुर्माना भी लगाया। अभियोजन पक्ष ने शनिवार को बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित अदालत) सुनीता सिंह नागौर की अदालत ने दहेज हत्या के मुकदमे की सुनवाई करते हुए जिले के हथिगंवा थाना क्षेत्र के ‘तरी का पुरवा’ निवासी एवं मृतका के पति राजू पटेल को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई तथा 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी कर रहे अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) अनिल कुमार मिश्र ने बताया कि मृतका के पिता रामेश्वर पटेल ने थाना हथिगवां पुलिस को दी गयी तहरीर में आरोप लगाया था कि उनकी बेटी ननकाई उर्फ किरण की शादी मई 2018 में राजू पटेल के साथ हुई थी।

उन्होंने आरोप लगाया कि शादी के बाद ससुराल वाले दहेज में गाड़ी एवं रुपये की मांग करके उसकी बेटी किरण को प्रताडित करने लगे और मांग पूरी न होने पर शादी के एक माह बाद सात जून, 2018 की रात उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी पति राजू पटेल के विरुद्ध संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर न्यायालय में आरोप-पत्र दाखिल किया’। अदालत ने शुक्रवार को साक्षय़ के आधार पर पति को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई एवं 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

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