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एनआरआई की दोषी पत्नी को फांसी और उसके प्रेमी को उम्र कैद की सजा

शाहजहांपुरः उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर थाना बंडा क्षेत्र में सात वर्ष पहले हुए एनआरआई की हत्या के मामले में अपर जिला सत्र न्यायधीश ने एनआरआई की पत्नी और उसके प्रेमी को हत्या का दोषी मानते हुए मृतक की पत्नी रमन दीप को फांसी और उसके प्रेमी गुरुप्रीत उर्फ बिट्टू को उम्र कैद की सजा सुनाई है और दोनों पर अर्थदंड भी लगाया है। शाहजहांपुर के थाना बंडा क्षेत्र के बसंतापुर गांव में 01 सितंबर 2016 को उसके फार्म हाउस में एनआरआई सुखजीत सिंह की खून से लथपथ लाश मिली थी। इसके अलावा दो पालतू कुत्ताें को भी जहर देकर मारा गया था। पुलिस ने एनआरआई की हत्या के आरोप में उसकी विदेशी पत्नी रमनदीप कौर और उसके प्रेमी गुरुप्रीत उर्फ बिट्टू को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। मृतक एनआरआई सुखजीत सिंह और उसकी पत्नी रमनदीप कौर ब्रिटिश नागरिक थे।

पत्नी का ब्रिटेन के ही गुरप्रीत उर्फ बिट्टू से प्रेम प्रसंग चल रहा था। जिसके बाद साजिश के तहत पत्नी ने अपने पति को ब्रिटिश से इंडिया लाकर उसकी हत्या कर दी थी। शासकीय अधिवक्ता श्रीपाल शर्मा ने शनिवार को बताया कि थाना बंडा पुलिस ने रमन दीप और गुरप्रीत उर्फ बिट्टू के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में प्रसूत किए थे। इस मुकदमे में अदालत के सामने 16 गवाहों ने रमन दीप और गुरप्रीत उर्फ बिट्टू के खिलाफ गवाही दी थी। बृहस्पतिवार को अदालत ने दोनों को दोषी करार देते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था।

शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार श्रीवास्तव ने अदालत में फैसला सुनाते हुए मृतक एनआरआई सुखजीत सिंह की पत्नी रमन दीप को फांसी की सजा सुनाने के साथ 05 लाख रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है। बही उसके प्रेमी गुरप्रीत उर्फ बिट्टू को उम्र कैद की सजा और 03 लाख रुपये अर्थ दंड भी लगाया है।

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