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Raja Bhaiya को कोर्ट से मिली राहत, खारिज हुई दिल्ली पुलिस की चार्जशीट, जानें क्या है पूरा मामला

Raja Bhaiya

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Raja Bhaiya: उत्तर प्रदेश के कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ ‘राजा भैया’ को पत्नी भानवी सिंह द्वारा दर्ज कराए गए घरेलू हिंसा के मामले में बड़ी कानूनी राहत मिली है। दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली पुलिस की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है, जिससे राजा भैया को फिलहाल बड़ी राहत मिल गई है।

राउज़ एवेन्यू कोर्ट के एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट अश्वनी पंवार ने अपने आदेश में कहा कि यह मामला कानूनी समय-सीमा से बाहर है। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि कई साल पुराने आरोपों को दोबारा उठाने के लिए आपराधिक कानून का सहारा नहीं लिया जा सकता, खासकर तब जब हाल के समय में किसी नई क्रूरता की घटना सामने नहीं आई हो।

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लंबे समय से अलग रह रहे थे पति-पत्नी
कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी उल्लेख किया कि राजा भैया और भानवी सिंह वर्ष 2017 से 2025 तक अलग-अलग रह रहे थे, जबकि एफआईआर मार्च 2025 में दर्ज कराई गई। अदालत के अनुसार, हालिया अवधि में किसी भी प्रकार की हिंसा या उत्पीड़न की ठोस घटना सामने नहीं आई है, ऐसे में चार्जशीट पर संज्ञान लेना उचित नहीं है।

चार्जशीट में भी उठे थे सवाल
दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट में भी आईपीसी की धारा 498A के तहत समय-सीमा के उल्लंघन और प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्यों की कमी की बात कही गई थी। भानवी सिंह ने मार्च 2025 में दिल्ली के सफदरजंग एन्क्लेव थाने में घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस ने जांच पूरी कर कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी।

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क्या है पति-पत्नी के बीच विवाद की जड़?
राजा भैया और भानवी सिंह की शादी 1994-95 के आसपास हुई थी। बीते कई वर्षों से दोनों के बीच रिश्ते तनावपूर्ण रहे हैं और सार्वजनिक तौर पर आरोप-प्रत्यारोप भी सामने आते रहे हैं। साल 2023 में विवाद ने नया मोड़ तब लिया, जब राजा भैया ने दिल्ली की साकेत फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल की। इस याचिका में उन्होंने पत्नी पर क्रूरता और परित्याग जैसे गंभीर आरोप लगाए थे।

FIR में लगाए गए थे गंभीर आरोप
मार्च 2025 में दर्ज एफआईआर में भानवी सिंह ने राजा भैया पर शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। उन्होंने दावा किया था कि उन्हें लंबे समय तक हिंसा और मानसिक आघात का सामना करना पड़ा। हालांकि, कोर्ट ने अब यह स्पष्ट कर दिया है कि इतने पुराने आरोपों के आधार पर आपराधिक कार्यवाही आगे नहीं बढ़ाई जा सकती।

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