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सोनभद्र में अदालत ने गैंगरेप के दो दोषियों को दी उम्रकैद की सजा, 50 हजार रुपये जुर्माना

सोनभद्र: उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले की एक अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दोषी दो अभियुक्तों को उम्रकैद और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है। अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट सोनभद्र निहारिका चौहान की अदालत ने बुधवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर गैंगरेप के दोषियों राम औतार व लठ्ठू को उम्रकैद एवं 50- 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 6-6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अर्थदंड की समूची धनराशि एक लाख रुपये पीड़तिा को मिलेगी।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक शक्तिनगर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने 15 मई 2018 को थाने में दी तहरीर में अवगत कराया था कि उसकी 14 वर्षीय नाबालिग बेटी 14 मई 2018 को रात 8- 9 बजे शौच के लिए रेलवे लाइन की ओर निकली थी जहां पर पहले से मौजूद राम औतार ने बेटी के साथ दुष्कर्म किया। तहरीर पर पुलिस ने एफ आई आर दर्ज कर मामले की विवेचना शुरु की।

विवेचना में लठ्ठु निवासी परसवार राजा का नाम भी प्रकाश में आया। विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने पर न्यायालय में राम औतार व लठ्ठु के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रवली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर गैंगरेप के दोषियों राम औतार व लठ्ठू को उम्रकैद एवं 50- 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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