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कोर्ट ने 2016 के NH16 गैंगरेप केस के पांच दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सज़ा

December 22, 2025

कोर्ट ने 2016 के NH16 गैंगरेप केस के पांच दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सज़ा

बुलंदशहर (उत्तर प्रदेश): जिला अदालत ने सोमवार को 2016 के बुलंदशहर NH19 गैंगरेप मामले के सभी पांच दोषियों को उम्रकैद की सज़ा सुनाई।

अतिरिक्त जिला सरकारी वकील वरुण कौशिक ने कहा कि अदालत ने यह संदेश दिया है कि ऐसे अपराधियों को समाज से दूर रखा जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि 2016 में दोस्तपुर हाईवे पर रेप और लूट की घटना हुई थी।

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कौशिक ने ANI को बताया, “आज अदालत ने सभी पांच दोषियों को उम्रकैद की सज़ा सुनाई है, और अदालत ने यह संदेश भी दिया है कि ऐसे अपराधियों को समाज से दूर रखा जाना चाहिए… 2016 में दोस्तपुर हाईवे पर रेप और लूट की घटना हुई थी।”

ADGC ने ज़ोर देकर कहा कि दोषियों ने जघन्य अपराध किया था और इस मामले में सबसे अहम सबूत यह था कि एक अपराधी का DNA पीड़िता की मां के कपड़ों पर मिला था। छह अपराधियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई थी, जिनमें से एक की 2019 में ट्रायल के दौरान जेल में मौत हो गई थी।

उन्होंने कहा, “2016 में दोस्तपुर हाईवे पर रेप और लूट की घटना हुई थी… अपराधियों ने मां और बेटी के साथ गैंगरेप का जघन्य अपराध किया था। इस मामले में सबसे अहम सबूत यह था कि एक अपराधी का DNA पीड़िता की मां के कपड़ों पर मिला था। छह अपराधियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई थी, जिनमें से एक की 2019 में ट्रायल के दौरान जेल में मौत हो गई थी।”

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स्पेशल जज POCSO केस, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश ने शनिवार को बुलंदशहर गैंगरेप मामले में सभी पांच आरोपियों, यानी जुबेर @ सुनील @ परवेज; साजिद; धर्मवीर @ जितेंद्र; नरेश @ संदीप बाहेलिया और सुनील कुमार @ सागर को दोषी ठहराया।

जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 12.08.2016 के आदेश का पालन करते हुए यह मामला दर्ज किया था, जिसके तहत पुलिस स्टेशन कोतवाली देहात, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश के FIR नंबर 838/2016 की जांच CBI को ट्रांसफर कर दी गई थी। यह मामला रेप, डकैती, गलत तरीके से बंधक बनाने और एक बच्चे पर यौन हमला करने की एक भयानक घटना से जुड़ा है।

आरोपों के मुताबिक, 5-6 हथियारबंद हमलावरों के एक ग्रुप ने बंदूक की नोक पर एक छह लोगों के परिवार को जबरन अगवा कर लिया, कैश और गहने लूट लिए और बाद में उन्हें पास के खेतों में बंधक बना लिया। CBI ने बताया कि बंधक बनाए जाने के दौरान, दो पीड़ितों के साथ आरोपियों ने रेप किया और यौन हमला किया।

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जांच पूरी होने के बाद, CBI ने 05.11.2016 को बुलंदशहर के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज-कम-स्पेशल जज (POCSO केस) की कोर्ट में तीन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की। इसके बाद, 18.04.2018 को तीन और आरोपियों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की गई।

बयान में कहा गया है कि ट्रायल के दौरान, एक आरोपी की न्यायिक हिरासत में मौत हो गई। CBI ने बताया कि ट्रायल खत्म होने के बाद, कोर्ट ने आरोपियों को दोषी पाया और 22.12.2025 को सज़ा सुनाई जाएगी।

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