UP सरकार OBC पैनल की रिपोर्ट Website पर करें अपलोड : High Court

लखनऊः इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को शहरी स्थानीय निकायों के चुनावों में ओबीसी आरक्षण पर ओबीसी आयोग की रिपोर्ट चार दिनों के भीतर राज्य के शहरी विकास विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों में ओबीसी के प्रतिनिधित्व का अध्ययन.

लखनऊः इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को शहरी स्थानीय निकायों के चुनावों में ओबीसी आरक्षण पर ओबीसी आयोग की रिपोर्ट चार दिनों के भीतर राज्य के शहरी विकास विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों में ओबीसी के प्रतिनिधित्व का अध्ययन करने के लिए उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था। आयोग की जिम्मेदारी ओबीसी के राजनीतिक पिछड़ेपन पर डेटा एकत्र करने की थी।

न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मनीष कुमार की खंडपीठ ने विकास अग्रवाल द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया। अग्रवाल ने लखीमपुर खीरी जिले में निघासन नगर पंचायत के आरक्षण के संबंध में 30 मार्च, 2023 को जारी राज्य सरकार की मसौदा अधिसूचना को चुनौती दी थी। अपनी याचिका में, याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था कि आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक डोमेन में नहीं थी, जिससे उसके लिए आपत्ति दर्ज करना असंभव हो गया।

अदालत ने कहा, कि जहां तक इस याचिका में दी गई अन्य राहत का संबंध है, हमें इस चरण में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता क्योंकि याचिकाकर्ता को पहले ही सूचित कर दिया गया है कि अग्रवाल जाति ओबीसी श्रेणी में नहीं आती है। अब, जब याचिकाकर्ता को पता है कि नगर पंचायत निघासन से संबंधित सीट ओबीसी श्रेणी के लिए आरक्षित की गई है और याचिकाकर्ता उससे संबंधित नहीं है, तो अन्य राहत का दावा उचित समय पर किया जा सकता है, जब भी आवश्यकता हो।

सुप्रीम कोर्ट ने 27 मार्च को राज्य चुनाव आयोग को दो दिनों के भीतर उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकायों के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू करने के लिए अधिसूचना जारी करने की अनुमति दी थी। इसके बाद, शहरी स्थानीय निकायों के चुनावों में आरक्षण पर एक मसौदा अधिसूचना 30 मार्च को जारी की गई और सरकार ने 6 अप्रैल तक आपत्तियां आमंत्रित कीं हैं।

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